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Fatehabad News: मुजरिम फरलो के बाद नहीं पहुंचा था जेल, अदालत ने दिया दोषी करार
Mon, 22 May 2023 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 22 May 2023 11:38 PM IST
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फतेहाबाद। हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा युवक फरलो पर आने के बाद दोबारा जेल में नहीं पहुंचा। इस मामले में उसके खिलाफ शहर थाना में केस दर्ज किया था और पांच साल बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अब पैरोल जंपिंग के मामले में फतेहाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे दोषी करार दिया है। सजा 24 मई को सुनाई जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर थाना पुलिस फतेहाबाद ने आठ जुलाई 2017 को बलविंद्र उर्फ बिल्ला निवासी डीसी कॉलोनी के खिलाफ पैरोल एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में तत्कालीन सिरसा के जेल अधीक्षक अमित कुमार भादू ने बताया था कि बलविंद्र उर्फ बिल्ला के खिलाफ 22 नवंबर 2009 को हत्या व अन्य संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था और अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बलविंद्र उर्फ बिल्ला को सिरसा जेल में भेजा गया था।
21 जून 2017 को उसे दो सप्ताह की फरलो पर जेल से निकाला गया था, लेकिन वह वापस जेल नहीं आया। पुलिस ने बलविंद्र उर्फ बिल्ला के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसकी तलाश आरंभ कर दी थी। उसे पुलिस ने 22 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ पैरोल एक्ट का मुकदमा फतेहाबाद की सीजेएम अदालत में चल रहा था। अदालत ने इस मामले में उसे दोषी करार दिया है और उसको 24 मई को सजा सुनाई जाएगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर थाना पुलिस फतेहाबाद ने आठ जुलाई 2017 को बलविंद्र उर्फ बिल्ला निवासी डीसी कॉलोनी के खिलाफ पैरोल एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में तत्कालीन सिरसा के जेल अधीक्षक अमित कुमार भादू ने बताया था कि बलविंद्र उर्फ बिल्ला के खिलाफ 22 नवंबर 2009 को हत्या व अन्य संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था और अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बलविंद्र उर्फ बिल्ला को सिरसा जेल में भेजा गया था।
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21 जून 2017 को उसे दो सप्ताह की फरलो पर जेल से निकाला गया था, लेकिन वह वापस जेल नहीं आया। पुलिस ने बलविंद्र उर्फ बिल्ला के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसकी तलाश आरंभ कर दी थी। उसे पुलिस ने 22 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ पैरोल एक्ट का मुकदमा फतेहाबाद की सीजेएम अदालत में चल रहा था। अदालत ने इस मामले में उसे दोषी करार दिया है और उसको 24 मई को सजा सुनाई जाएगी।
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