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झूठी शिकायत देना पड़ा महंगा: पड़ोसी से झगड़ा करके पॉक्सो एक्ट व छेड़छाड़ का करा झूठा केस, अब तीन माह की कैद

Thu, 10 Feb 2022 11:45 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 10 Feb 2022 11:45 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला को झूठी शिकायत का दोषी मानते हुए तीन माह कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

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Woman jailed for three months for filing false case in Fatehabad of Haryana
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के फतेहाबाद में एक महिला को झूठा केस दर्ज कराना महंगा पड़ गया। पड़ोसी से झगड़ा करके उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की झूठी शिकायत देने वाली महिला को तीन महीने कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने महिला को झूठी शिकायत का दोषी मानते हुए तीन माह कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

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जानकारी के अनुसार टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2 नवंबर 2019 को पुलिस को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसके साथ उसकी रंजिश चल रही है। पड़ोसी रोजाना छोटी-छोटी बात पर उसे तंग करता है। उसके खिलाफ उसने अदालत में भी एक दीवानी दावा किया हुआ है और फौजदारी मुकदमे भी दर्ज करवा रखे हैं।
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रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी लड़की का रास्ता रोक लिया और उससे अश्लील हरकत की। इस शिकायत के आधार पर टोहाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 341 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। डीएसपी टोहाना ने मामले की जांच की तो यह शिकायत झूठी पाई गई।
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सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कोई मामला नहीं मिला। महिला ने अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाने व झूठी शिकायत देने पर टोहाना पुलिस ने आरोपी को शिकायतकर्ता मानते हुए झूठी शिकायत देने वाली महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 के तहत केस दर्ज कर लिया गया।


अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को अब दोषी करार देकर उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 में अलग-अलग 3-3 माह की कैद व 500-500 रुपये जुर्माना लगाया है।

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