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चेक बाउंस मामले में किसान को एक साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
Updated Sat, 05 Nov 2016 11:34 PM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी नीमित कुमार की अदालत में चेक बाउंस मामले की एक सुनवाई करते हुए आरोपी किसान को दोषी करार दिया। इसमें किसान को एक साल की कैद और एक लाख 12 हजार रुपये की चेक राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बनमंदोरी निवासी किसान सुरजा राम ने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया था। किसान ने बैंक को इसकी एवज में एक लाख 12 हजार रुपये का चेक दिया था जो डिस ऑनर हो गया था।
इस पर बैंक ने किसान सूरजा राम के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी किसान को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और एक लाख 12 हजार रुपये की चेक राशि बैंक को अदा करने के आदेश दिए।
इस पर बैंक ने किसान सूरजा राम के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी किसान को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और एक लाख 12 हजार रुपये की चेक राशि बैंक को अदा करने के आदेश दिए।
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