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Fatehabad News: मारपीट मामले में अदालत ने दो दोषियों को सुनाई 3-3 साल की कैद
Tue, 12 Mar 2024 10:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 12 Mar 2024 10:28 AM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी की अदालत ने मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए दो लोगों को दोषी करार देते हुए उनको 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में फतेहाबाद सदर थाना पुलिस ने रघुबीर सिंह निवासी गांव माजरा की शिकायत पर 12 दिसंबर 2017 को लखविंद्र उर्फ गोपीराम व हरबंस उर्फ छोटूराम के खिलाफ मारपीट करने, तेजधार हथियार से हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में रघुबीर सिंह ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का कार्य करता है। दोषियों व उनके बच्चों में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर यह उससे रंजिश रखे हुए थे। 11 दिसंबर 2017 को जब वह घर पर था तो रात को करीब 9 बजे लखविंद्र उर्फ गोपीराम उसके घर के बाहर आया और किसी काम के लिए उसे बुला लिया। जब वह उसके साथ जा रहा था तो मौके पर हरबंस उर्फ छोटूराम भी आ गया और दोनों ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। शोर मचाने पर जब उसकी पत्नी व भतीजा भागकर आए तो आरोपी उनको देखकर फरार हो गए और जाते-जाते उसे जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस मामले में फतेहाबाद सदर थाना पुलिस ने रघुबीर सिंह निवासी गांव माजरा की शिकायत पर 12 दिसंबर 2017 को लखविंद्र उर्फ गोपीराम व हरबंस उर्फ छोटूराम के खिलाफ मारपीट करने, तेजधार हथियार से हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में रघुबीर सिंह ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का कार्य करता है। दोषियों व उनके बच्चों में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर यह उससे रंजिश रखे हुए थे। 11 दिसंबर 2017 को जब वह घर पर था तो रात को करीब 9 बजे लखविंद्र उर्फ गोपीराम उसके घर के बाहर आया और किसी काम के लिए उसे बुला लिया। जब वह उसके साथ जा रहा था तो मौके पर हरबंस उर्फ छोटूराम भी आ गया और दोनों ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। शोर मचाने पर जब उसकी पत्नी व भतीजा भागकर आए तो आरोपी उनको देखकर फरार हो गए और जाते-जाते उसे जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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