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Fatehabad News: हत्या के प्रयास के दोषी को अदालत ने सुनाई सात साल की सजा

Thu, 14 Dec 2023 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 14 Dec 2023 12:03 AM IST
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Court sentenced seven years imprisonment to accused of attempt to murder
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने हत्या प्रयास के मामले में दोषी सुरजीत सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने पानी के खाल को लेकर अपने खेत पड़ोसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था।
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जाखल थाना पुलिस ने इस मामले में रघुबिंद्र सिंह निवासी गांव साधनवास की शिकायत पर उसी के गांव के सुरजीत सिंह के खिलाफ 17 मई 2018 को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में रघुबिंद्र सिंह ने बताया कि सुरजीत सिंह का खेत उनके साथ है। उनका पानी का खाल है, जिसे सुरजीत सिंह ने तोड़ दिया था। बाद में सिंचाई विभाग ने इस खाल को दोबारा बनवा दिया था।
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आरोप है कि इसके बाद ही सुरजीत सिंह उनसे रंजिश रखता रहा और 17 मई 2018 की सुबह जब वह अपने भाई बलविंद्र सिंह के साथ खेत में गया तो सुरजीत सिंह ट्रैक्टर से उनके खाल पर मिट्टी डाल रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो सुरजीत सिंह ने उसके भाई बलविंद्र सिंह को तेज गति से ट्रैक्टर चलाकर जान से मारने की नियत से टक्कर मार दी। जिससे उसका भाई बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाना पड़ा। अदालत ने इस मामले में सुरजीत को दोषी मानते हुए उसे 7 साल की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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