फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Court sentenced 10 years imprisonment to three women caught with Churapost

चूरापोस्त के साथ पकड़ी तीन महिलाओं को अदालत ने सुनाई 10-10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 12:21 AM IST
विज्ञापन
Court sentenced 10 years imprisonment to three women caught with Churapost
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने चूरापोस्त रखने की दोषी तीन महिलाओं को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद शहर थाना पुलिस ने 8 जनवरी 2020 को राजस्थान के भरतपुर जिले के सैसान गांव निवासी राजो, गांव पापड़ा निवासी बलजीत कौर व सीमा के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 15-61-85 के तहत केस दर्ज किया था। 8 जनवरी 2020 को रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण एएसआई वेदपाल पुलिस पार्टी के साथ फतेहाबाद के बस स्टैंड पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद थे। बस स्टैंड के नजदीक तीन औरतें चार प्लास्टिक के कट्टे लेकर खड़ी थी। शक होने पर महिला पुलिस कर्मचारियों व डीएसपी सुनील कुमार को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद जब तीनों महिलाओं के चारों प्लास्टिक कट्टों की तलाशी ली गई तो उसमें से 52 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों महिलाओं को दोषी मानते हुए उनको 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed