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Fatehabad News: उपभोक्ता आयोग ने निगम को बीमा राशि साढ़े 7 लाख रुपये अदा करने के दिए निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Nov 2024 11:05 PM IST
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Consumer Commission instructed the corporation to pay the insurance amount of Rs 7.5 lakh
फतेहाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीवन बीमा पॉलिसी धारक को बड़ी राहत देते हुए जीवन बीमा निगम को साढ़े सात लाख रुपये की राशि उपभोक्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने निगम को 11 हजार रुपये की राशि वाद खर्च इत्यादि के रूप में भी उपभोक्ता को अदा करने को कहा है।
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जानकारी के मुताबिक, उपभोक्ता गांव बोदीवाली निवासी अनिल कुमार ने अधिवक्ता शेर सिंह के जरिये आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उसने कहा था कि उसने अपनी माता चमेली देवी का जीवन बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की फतेहाबाद शाखा से एक जून 2020 को करवाया था और 33 हजार 675 रुपये की राशि बीमा किस्त के रूप में जमा करवाई थी।
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उसकी माता चमेली देवी की एक जुलाई 2021 को मृत्यु हो गई, लेकिन निगम ने बीमा राशि क्लेम करने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से क्लेम राशि देने से इन्कार कर दिया। आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह व सदस्य केएस निराणियां ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिकायतकर्ता अनिल कुमार के हक में फैसला सुनाया। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि निगम 45 दिन में उपभोक्ता अनिल कुमार को साढ़े 7 लाख की बीमा राशि व 11 हजार रुपये की राशि वाद खर्च इत्यादि के रूप में अदा करें। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि निगम तय समय में ऐसा नहीं करता तो उसे 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूरी राशि अदा करनी होगी।
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