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Fatehabad News: उपभोक्ता को कंपनी का फर्जी ईयर पोड देने के मामले में आयोग ने फ्लिपकार्ट व कंपनी पर लगाया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Nov 2023 11:39 PM IST
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Commission imposed fine on Flipkart and the company for giving fake ear pods of the company to the consumer.
फतेहाबाद। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता को नकली सामान देने के मामले में फ्लिपकार्ट व सामान भेजने वाली कंपनी को 21 हजार रुपये का जुर्माना और ग्राहक को 8999 रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि एक तो उपभोक्ता को नकली सामान दिया गया, वहीं उसे मानसिक व आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है।
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जानकारी के अनुसार रतिया के टिब्बा कॉलोनी निवासी गिन्नी ने 28 मई 2019 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत देकर बताया था कि उसने 2 नवंबर 2018 को ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट के माध्यम से ब्लूटुथ ईयर पोड मंगवाया था, जो एप्पल कंपनी का था। इसका दाम 8999 रुपये था और उसने अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर दिया। 9 नवंबर 2018 को उसे ईयर पोड मिल गया, लेकिन वह उसे खराब लगा। जब उसने इस मामले में फ्लिपकार्ट को यह ईयर पोड उपलब्ध करवाने वाली कंपनी श्रेयांस रिटेल लिमिटेड कंपनी से संपर्क साधा तो पता चला कि यह प्रोडक्ट एप्पल कंपनी का है ही नहीं।
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गिन्नी ने इस मामले में आयोग को दी शिकायत में फ्लिपकार्ट दिल्ली, फ्लिपकार्ट के गुरुग्राम कार्यालय व श्रेयांस रिटेल लिमिटेड को पार्टी बनाया था। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों पार्टियों को 21 हजार का जुर्माना करते हुए उपभोक्ता को जब से उसने आयोग में शिकायत दी है, उस अवधि से निर्णय आने तक 6 फीसदी ब्याज सहित 8999 रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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