फतेहाबाद। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज सहित बीमा राशि का भुगतान करने व 11 हजार रुपये उपभोक्ता को हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, सिरसा जिले के गांव भरोखां निवासी ओमप्रकाश ने उपभोक्ता निवारण आयोग में दी शिकायत में बताया था कि उसने 25 जून 2009 को फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने बीमा कंपनी को 11 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पांच वर्षों के लिए भुगतान किया था। 10 वर्षों के बाद बीमा की राशि मिलनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद जब उक्त बीमा कंपनी के पास अपनी प्रीमियम राशि लेने के लिए गया तो उसे बताया गया कि यह राशि आपके बैंक खाते में पहले ही जारी कर दी गई है। शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली तो उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह, सदस्यों हरीशा मेहता व केएस निरानिया ने इस मामले में बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए कंपनी को 55 हजार रुपये की बीमा राशि सात प्रतिशत ब्याज सहित देने व 11 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं। यदि कंपनी उपभोक्ता को यह राशि 45 दिन के अंतराल में नहीं देती है तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज सहित इस राशि का भुगतान करना होगा। संवाद