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फतेहाबाद: छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप, डायरेक्टर सहित तीन पर केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 09 Feb 2023 11:00 PM IST
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Case filed against three, including director, for sexually harassing student
भूना। खंड के एक गांव में चार माह पहले प्राइवेट स्कूल के वैन चालक के वैन में अश्लील गीत बजाने व छात्राओं के साथ गलत हरकत करने के मामले में पुलिस ने स्कूल डायरेक्टर, एक अध्यापक तथा वैन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि, घटना के बाद से ही पीड़िता और परिवार की अन्य छह छात्राओं की पिछले चार महीनों से पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका स्कूल जाना भी बंद हो चुका है।
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एसपी को दी शिकायत में पीड़ित 13 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया कि स्कूल वैन चालक साधुराम ने वैन के अंदर स्टीरियो लगा रखा था। उसमें वह अश्लील गाने चलाता था और उसके साथ कई बार अश्लील हरकत भी करता था। जब इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की तो उन्होंने वैन से स्टीरियो हटवा दिया। उसी के चलते चालक उनके साथ रंजिश रखने लगा। चालक ने इसका बदला लेने के लिए मास्टर छोटूराम को अपने पक्ष में कर लिया। आरोप है कि उपरोक्त मास्टर ने उसे बिना किसी मतलब के बेरहमी से टांगों के बीच में डालकर पीटा। उपरोक्त मास्टर एक हाथ से दिव्यांग है। जब 14 अक्तूबर 2022 को उसकी बहन ने वैन चालक की हरकत के बारे में अपनी मां को बताया तो वहां पर उसके पिता ने सब बातें सुन ली। गुस्से में आकर उसके पिता व ताऊ ने चालक की पिटाई कर दी थी। मगर जब वे स्कूल में पढ़ने गई तो डायरेक्टर ने उन्हें बाहर कर दिया और भविष्य में पीड़िता व उसके परिवार की छह अन्य छात्राओं को पढ़ाने से इनकार कर दिया। स्कूल से हटाए जाने के बाद सीएम विंडो से लेकर गृहमंत्री तक शिकायतें दी गई। इसलिए 4 महीने बीत जाने के बाद पुलिस ने अब कार्रवाई की है।
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वैन में कोई स्टीरियो नहीं, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया : डायरेक्टर
वहीं स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि स्कूल की किसी भी वैन में स्टीरियो नहीं है। छात्राओं को मोहरा बनाकर षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। 13 अक्तूबर को वैन चालक साधुराम की पिटाई कर दी थी। चालक को अग्रोहा मेडिकल में भर्ती किया गया। पुलिस ने 14 अक्तूबर को तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मगर उसी मुकदमे के चलते क्रॉस केस बनाने के चक्कर में कई जगह शिकायत की गई। अब 2 फरवरी को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने व अश्लील गीत बजाने का आरोप लगाकर शिकायत दी गई। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हमें बेवजह फंसाया गया है।
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कोट
पुलिस ने नाबालिग छात्रा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 75 जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट, 354ए, 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
-अनूप सिंह, प्रभारी, भूना थाना
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