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Fatehabad News: आपराधिक प्रवृति के 30 सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर और 85 फॉलोअर्स पर केस दर्ज
Sun, 24 Aug 2025 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sun, 24 Aug 2025 11:26 PM IST
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सिद्वांत जैन, पुलिस अधीक्षक
फतेहाबाद। अपराध में सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने 30 आपराधिक प्रवृत्ति के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके 85 फॉलोअर्स के विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा 79(बी) के तहत केस दर्ज किया है।
एसपी सिद्धांत जैन के निर्देश पर गठित डिजिटल निगरानी टीम प्रभारी उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने ये कार्रवाई की है। टीम ने ऐसे अकाउंट्स को चिह्नित किया, जो लगातार आपत्तिजनक, भड़काऊ और समाज विरोधी पोस्ट कर रहे थे। साथ ही उनके फॉलोअर्स भी इस प्रकार की सामग्री को लाइक, शेयर या प्रमोट कर रहे थे।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक इसमें अलग-अलग गैंग से जुड़े बदमाशों के अकाउंट भी शामिल हैं। इसमें बच्ची गैंग, बॉक्सर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस ने इनकी पोस्ट पर लाइक, कमेंटस करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।
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आईटी एक्ट की धारा 79(बी)में है ये प्रावधान
आईटी एक्ट की धारा 79 (बी) के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या इंटरनेट का दुरुपयोग करते हुए अपराध करता है या उसे बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सिर्फ पोस्ट करने वाला ही नहीं, बल्कि उस पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट के जरिये प्रमोट करने वाला भी दोषी माना जाता है।
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सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, विशेषकर युवाओं से सोच-समझकर और जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रामक, विवादित या समाज को बांटने वाली सामग्री को आगे न बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर भी वही कानून लागू हैं, जो समाज में। पोस्ट करने से पहले सोचें, ताकि बाद में पछताना न पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नजर जारी रहेगी।
सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद।
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एसपी सिद्धांत जैन के निर्देश पर गठित डिजिटल निगरानी टीम प्रभारी उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने ये कार्रवाई की है। टीम ने ऐसे अकाउंट्स को चिह्नित किया, जो लगातार आपत्तिजनक, भड़काऊ और समाज विरोधी पोस्ट कर रहे थे। साथ ही उनके फॉलोअर्स भी इस प्रकार की सामग्री को लाइक, शेयर या प्रमोट कर रहे थे।
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पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक इसमें अलग-अलग गैंग से जुड़े बदमाशों के अकाउंट भी शामिल हैं। इसमें बच्ची गैंग, बॉक्सर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस ने इनकी पोस्ट पर लाइक, कमेंटस करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।
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आईटी एक्ट की धारा 79(बी)में है ये प्रावधान
आईटी एक्ट की धारा 79 (बी) के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या इंटरनेट का दुरुपयोग करते हुए अपराध करता है या उसे बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सिर्फ पोस्ट करने वाला ही नहीं, बल्कि उस पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट के जरिये प्रमोट करने वाला भी दोषी माना जाता है।
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सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, विशेषकर युवाओं से सोच-समझकर और जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रामक, विवादित या समाज को बांटने वाली सामग्री को आगे न बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर भी वही कानून लागू हैं, जो समाज में। पोस्ट करने से पहले सोचें, ताकि बाद में पछताना न पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नजर जारी रहेगी।
सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद।