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Fatehabad News: गैर वन भूमि पर पौधे लगा बनें मित्र

Tue, 20 May 2025 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 20 May 2025 11:46 PM IST
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Become a forest friend by planting trees on non-forest land, BPL families will be able to get employment
वन विभाग नर्सरी।
फतेहाबाद। प्रदेश सरकार और वन विभाग की ओर से जिले में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत बीपीएल परिवार गैर वन भूमि पर पौधे लगाकर वन मित्र बन सकेंगे। इस योजना से उनको रोजगार भी मिलेगा।
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प्रदेश सरकार की ओर से वन मित्र योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 से लेकर 1000 पौधें लगवाने तक का पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसे में वन विभाग ने इस योजना में लोगों का रुझान बढ़ने की उम्मीद जताई है। बता दें कि फतेहाबाद जिला प्रदेश में सबसे कम वन हरियाली वाला क्षेत्र है। ऐसे में यह योजना जिले में हरियाली बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है।
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यह है वन मित्र योजना



प्रदेश सरकार ने हर जिले में हरियाली व पर्यावरण को बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना को शुरू की है। इस योजना के तहत वन मित्र बनकर हरियाणा में पौधे लगाने के लिए सरकार ने प्रति वृक्ष मानदेय देगा। यह मानदेय सरकार वन मित्र को कई चरणों में दिया जाएगा। इसमें पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदने से लेकर पौधे के बड़े होने तक अलग-अलग चरणों में राशि का वितरण किया जाएगा।
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ऐसे होगा राशि का वितरण

पहले साल वन मित्रों को प्रति गड्ढा खोदने पर 20 रुपये, पौधे की जियो टैगिंग के बाद 30 रुपये प्रति पौधा, रखरखाव व संरक्षण के लिए 10 रुपये प्रति पौधा, दूसरे साल हर जीवित पौधे के लिए माह के अंतिम सप्ताह में 8 रुपये प्रति पौधा, तीसरे साल में हर जीवित पौधे के लिए 5 रुपये प्रति माह, चौथे साल के लिए 3 रुपये प्रति माह पौधे के रूप में मिलेंगे।



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वन मित्र के लिए ये है शर्त

जिस भी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है व उसका परिवार पहचान पत्र है, वन मित्र के के साथ जुड़ने के लिए लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के वन मित्र पोर्टल या मोबाइल एप पर पंजीकरण करना है। इसमें उसको अपना फोन नंबर, परिवार पहचान पत्र के साथ बैंक खाता और आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद योजना में भाग लेने वाले पात्रता की सूचना परिवार को विभिन्न माध्यमों से दी जाएगी।



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यहां लगाने हैं पौधें


वन मित्र में पंजीकरण करवाने के इच्छुक व्यक्ति को पौधे लगाने के लिए संस्था, सरकारी विभाग की जमीन व किसी निजी जमीन पर लगा सकते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी होगी ताकि पंजीकरण में कोई परेशानी ना हो। इसमें मुख्य शर्त यह रहेगी की वन मित्र व्यक्ति वन विभाग की जमीन पर पौधे नहीं लगा सकेगा। इस योजना के तहत जहां वन क्षेत्र को बढ़ावा देगी तो वहीं, गरीब व बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भी काम करेगी।




:: वन मित्र योजना के तहत गरीब परिवार के लोग पौधे लगाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। इससे लोगों के रोजगार के साथ-साथ पौधों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में लोगों पात्र लोगों से अपील है कि वन मित्र योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

-राजेश कुमार, जिला वन अधिकारी, फतेहाबाद।
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