{"_id":"694c294eb432d8ebfc01da1e","slug":"applications-invited-for-solar-water-pumping-system-under-pm-kusum-yojana-fatehabad-news-c-127-1-ftb1010-145842-2025-12-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehabad News: पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehabad News: पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित
Wed, 24 Dec 2025 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 24 Dec 2025 11:26 PM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद । प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए 12 श्रेणियों के लगभग 8050 सोलर पंप लगवाने हेतु नये आवेदन https://saralharyana.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आमंत्रित किए हैं। किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी तक के उपलब्ध श्रेणी के सोलर वाटर पम्प 75 प्रतिशत सब्सिडी पर विभागीय शर्तों पर दिए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए जिन किसानों ने वर्ष 2019 से 2023 तक एक एचपी से दस एचपी तक बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा लाभार्थियों को सौर ऊर्जा पंप का कनेक्शन लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु उन्हें मौजूदा बिजली कनेक्शन समर्पण करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय पर व भूमि धारण के आधार पर होगा। एडीसी ने बताया कि किसान के पास परिवार पहचान पत्र तथा उसके अपने नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है। एक परिवार पहचान पत्र में एक ही सदस्य एक बार लाभ ले सकता है, यदि परिवार में पहले सोलर पम्प ले लिया है और बिजली आधारित कनेक्शन हो तो वह किसान इस स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए जिन किसानों ने वर्ष 2019 से 2023 तक एक एचपी से दस एचपी तक बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा लाभार्थियों को सौर ऊर्जा पंप का कनेक्शन लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु उन्हें मौजूदा बिजली कनेक्शन समर्पण करना पड़ेगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय पर व भूमि धारण के आधार पर होगा। एडीसी ने बताया कि किसान के पास परिवार पहचान पत्र तथा उसके अपने नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है। एक परिवार पहचान पत्र में एक ही सदस्य एक बार लाभ ले सकता है, यदि परिवार में पहले सोलर पम्प ले लिया है और बिजली आधारित कनेक्शन हो तो वह किसान इस स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।
विज्ञापन