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Fatehabad News: किसानों को अनुदान पर दिए जाएंगे कृषि यंत्र

Fri, 30 Jan 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 30 Jan 2026 11:28 PM IST
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Agricultural equipment will be given to farmers on subsidy
फतेहाबाद। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान एसएमएएम (स्मैम) योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना में कुल 25 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य खेती को अधिक आसान, कम लागत वाला और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है।
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अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि योजना के तहत बैटरी, बिजली और सोलर आधारित घास निकालने की मशीन, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल मशीन, स्वचालित उच्च निकासी बूम स्प्रे मशीन, ट्रैक्टर संचालित साइलेज मशीन और बैटरी आधारित उर्वरक छिड़काव मशीन उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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इसके अलावा ट्रैक्टर संचालित उर्वरक छिड़काव मशीन, हाइड्रोलिक गांठ बनाने की मशीन, सब-सोइलर, मल्टीक्रॉप बैड प्लांटर और स्वचालित धान रोपण मशीन भी शामिल हैं। योजना में फसल साफ करने का पंखा, पिसाई मशीन, ट्रैक्टर चालित मक्का निकालने की मशीन, न्यूमेटिक प्लांटर, तेल निकालने की मशीन, गन्ना कटाई मशीन, कपास श्रेडर मशीन और गोबर सुखाने व गोबर की गिट्टी बनाने की मशीनें भी दी जा रही हैं।
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इसके साथ ही धान सुखाने की मशीन, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, ट्रैक्टर संचालित घास निकालने की मशीन और आलू लगाने की मशीन भी सूची में शामिल हैं। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


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ये रहेगी चयन की प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने पर लाभार्थी का चयन जिलास्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) की ओर से ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। लघु एवं सीमांत श्रेणी में लाभ मेरी फसल मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आवेदन करते वक्त किसान अपनी सभी जानकारियों ध्यानपूर्वक भरें। दस्तावेज जमा करवाते वक्त ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सभी जानकारियां मांगी जाएगी। यदि ऑनलाइन आवेदन से अलग जानकारी मिलती हैं, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

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आवेदन के दौरान ये रखनी होंगी सावधानियां

1. आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान (2020-21, 2021-22 से 2022-23) अनुदान न लिया हो।

2. किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा रबी वर्ष 2024 व खरीफ 2025 पर पंजीकृत हो।

3. आवेदनकर्ता किसान के नाम या परिवार में एक सदस्य के नाम ट्रैक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है।

4. अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आरक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
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