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खाद्य पदार्थों की कीमतें निर्धारित, महंगा बेचने पर होगी कार्रवाई

Tue, 04 May 2021 11:22 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 04 May 2021 11:22 PM IST
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Action will be taken against black markiters
प्रशासन ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के होलसेल व रिटेल रेट निर्धारित किए हैं। यदि कोई भी निर्धारित से ज्यादा कीमत पर सामान बेचता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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यदि कोई दुकानदार उपभोक्ताओं से उपरोक्त दरों से अधिक कीमत वसूलता है तो ग्राहक मोबाइल पर ही अधिकारियों को इसकी शिकायत कर सकते हैं। अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। उपभोक्ता ऐसी शिकायत सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी फतेहाबाद (मोबाइल 9416252936), निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति रतिया (मोबाइल 9896834407), निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति टोहाना (मोबाइल 9812350735), निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति जाखल (मोबाइल 9416688556), निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति भट्टू (मोबाइल 9416346100), निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति भूना (मोबाइल 9466207000) को निर्धारित मूल्य से अधिक लेने तथा वजन कम या ज्यादा देने पर विधिक मापतोल विभाग के धर्मपाल (मोबाइल 9416190312) को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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ये निर्धारित किए हैं रेट
वस्तु वैरायटी थोक भाव(प्रति क्विंटल) रिटेल (प्रति किलो/लीटर)
चावल परमल 2900 30
गेहूं पीबीडब्ल्यू-343 2000 22
गेहूं आटा खुला 2200 23-26
सूखी दाल 6800 68-72
मूंग साबुत 9200 92-100
उड़द दाल 501/44 ब्रांड 9000 90-98
तूर/अरहर दाल किंग ब्रांड 10000 100-105
मसूर साबुत खजाना 8000 80-85
चीनी एम-30 3700 37-38
मूंगफली तेल गीनी 15 लीटर 2600 180
सोया तेल गीनी 15 लीटर 2325 155
मस्टर्ड ऑयल शहनाई 15 लीटर 2250 160
सूरजमुखी तेल फॉरच्यून 15 लीटर 2400 160
वनस्पति गगन 15 किलोग्राम 1950 140
पालम तेल गीनी 15 किलोग्राम 2025 135
चाय (खुली) 26000 300
आलू लोकल 1000 14
टमाटर देसी 1000 16
प्याज लोकल 1600 20
नमक टाटा 1800 20
गुड़ देसी 3600 38
कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी : लॉकडाउन के दौरान अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि दुकानदार कालाबाजारी करते हैं। लॉकडाउन के बहाने आवश्यक चीजें महंगी बेचते हैं इसलिए आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के होलसेल व रिटेल रेट निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई भी निर्धारित से ज्यादा कीमत पर सामान बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। -डॉ. मुनीष नागपाल, कार्यवाहक डीसी एवं चेयरमैन डीडीएमए।
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