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जमानत नहीं मिली तो कोर्ट से भागा आरोपी, पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

Thu, 18 Jul 2019 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2019 11:57 PM IST
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accused, police, court, fatehabad
accused, police, court, fatehabad - फोटो : Fatehabad
फतेहाबाद। सड़क दुर्घटना मामले के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो वह पुलिसकर्मी से अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया। आरोपी के कोर्ट परिसर से भागते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए, लेकिन आरोपी ज्यादा दूर नहीं भाग सका और पब्लिक ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद युवक ने कहा कि उसने बौखलाहट में ये कदम उठा लिया, क्योंकि उसे जमानत मिलने की आस थी। आरोपी युवक को पुराने मामले में वीरवार को फतेहाबाद की कोर्ट नंबर पांच में पेश किया गया था।
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मिली जानकारी के अनुसार नवजीत पुत्र गुरचरणपाल निवासी मोगा पंजाब के खिलाफ वर्ष 2016 में सदर पुलिस ने सड़क दुर्घटना का एक मुकदमा दर्ज किया था। नवजीत लगातार इस मामले में कोर्ट में पेश होने व पुलिस के सामने आने से बचता रहा। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान भी वह पकड़ में नहीं आया। इस बीच अदालत की तीन पेशियां बीत गईं, लेकिन नवजीत कोर्ट में पेश नहीं हुआ। चौथी बार जब अदालत से कड़ा समन गया तो नवजीत वीरवार को सुबह ही कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा। साथ ही जमानत के लिए याचिका भी दायर कर दी, लेकिन जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी और नवजीत को 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके चलते नवजीत घबरा गया और कोर्ट से बाहर आते ही उसने पुलिसकर्मी से अपना हाथ छुड़वाकर भाग गया। इसके बाद पुलिसकर्मी भी शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़े। पुलिसकर्मियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आगे घेरा बनाकर आरोपी नवजीत को पकड़ लिया और पुलिसकर्मियों के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे वैन में बंद कर दिया और फिर हिसार जेल के लिए रवाना कर दिया।
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ये था मामला
18 अगस्त, 2016 को नवजीत अपनी डस्टर कार लेकर हिसार से पंजाब की ओर जा रहा था, तभी गांव बड़ोपल के पास अचानक उसकी गाड़ी ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। इसके बाद नवजीत गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और इस आधार पर उसकी पहचान हो गई। इसके बाद कोर्ट में मामला जाने के बाद तीन बार उसके खिलाफ समन गया, लेकिन वह एक भी बार नहीं आया। इसके बाद वीरवार को सुबह उसने कोर्ट में सरेंडर किया और जमानती धारा होने के चलते उसे लगा था कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर न्यायाधीश ने उसकी जमानत खारिज करते हुए उसे 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। इसके बाद वह पुलिसकर्मी से हाथ छुड़ाकर भाग गया। बाद में पब्लिक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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नियमानुसार होगी कार्रवाई
‘चूंकि आरोपी पहले से गिरफ्तार नहीं था और इस मामले में विस्तृत जांच कर रहे हैं। नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी, वह की जाएगी।’
सुरेंद्र कंबोज, सिटी एसएचओ, फतेहाबाद
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