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पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 लागू
Updated Thu, 25 Jan 2018 11:49 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
जिलाधीश डॉ. हरदीप सिंह ने भारतीय दंड संहित नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में स्थापित सिनेमा घर-मल्टीप्लेक्स के 100 मीटर की परिधि में पांच व पांच से अधिक व्यक्तियों के प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने, हथियार के तौर पर प्रयोग किए जाने वाली जैली, गंडासी, भाला, बरछा, तलवार, लाठी, चाकू, चैन व अन्य शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। अपने आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद द्वारा पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़ या रोड जाम जैसी संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आदेश पारित किए गए है। उन्होंने आदेशों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सभी संबंधित विभागों को अपनी-अपनी जिम्मेवारियों का पालन करने को कहा है।
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फतेहाबाद।
जिलाधीश डॉ. हरदीप सिंह ने भारतीय दंड संहित नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में स्थापित सिनेमा घर-मल्टीप्लेक्स के 100 मीटर की परिधि में पांच व पांच से अधिक व्यक्तियों के प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने, हथियार के तौर पर प्रयोग किए जाने वाली जैली, गंडासी, भाला, बरछा, तलवार, लाठी, चाकू, चैन व अन्य शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। अपने आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद द्वारा पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़ या रोड जाम जैसी संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आदेश पारित किए गए है। उन्होंने आदेशों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सभी संबंधित विभागों को अपनी-अपनी जिम्मेवारियों का पालन करने को कहा है।