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Fatehabad News: गैर-इरादतन हत्या मामले में 5 दोषियों को 6-6 साल की सजा
Wed, 05 Aug 2026 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 05 Aug 2026 10:45 PM IST
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने अहरवां गांव में गैर-इरादतन हत्या के मामले में पांच युवकों को दोषी करार देते हुए 6-6 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल ने पैरवी की। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि मामला मृतक जसवंत सिंह की पत्नी प्रभजीत कौर की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
शिकायत के अनुसार 31 मार्च 2021 को शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी की रंजिश में आरोपी रात करीब 10 बजे जसवंत सिंह के घर पहुंचे थे। आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की गई और गुरजिन्द्र सिंह ने चाकू से हमला किया।
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गंभीर रूप से घायल जसवंत सिंह की 2 अप्रैल 2021 को हिसार के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में गुरजिन्द्र सिंह उर्फ गैरी, रणजीत सिंह, हरपाल सिंह, गोरा उर्फ रिछपाल और नवजोत सिंह को दोषी ठहराया गया है।
पुलिस जांच में चार आरोपियों को निर्दोष माना गया था लेकिन अदालत में पेश साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, एमएलआर और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने उन्हें भी तलब किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल ने पैरवी की। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि मामला मृतक जसवंत सिंह की पत्नी प्रभजीत कौर की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
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शिकायत के अनुसार 31 मार्च 2021 को शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी की रंजिश में आरोपी रात करीब 10 बजे जसवंत सिंह के घर पहुंचे थे। आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की गई और गुरजिन्द्र सिंह ने चाकू से हमला किया।
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गंभीर रूप से घायल जसवंत सिंह की 2 अप्रैल 2021 को हिसार के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में गुरजिन्द्र सिंह उर्फ गैरी, रणजीत सिंह, हरपाल सिंह, गोरा उर्फ रिछपाल और नवजोत सिंह को दोषी ठहराया गया है।
पुलिस जांच में चार आरोपियों को निर्दोष माना गया था लेकिन अदालत में पेश साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, एमएलआर और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने उन्हें भी तलब किया।