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चेक बाऊंस मामले में दोषी को 1 साल की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। चेक बाउंस के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना यादव की कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को आदेश दिए गए हैं कि वह पीड़ित को दोगुनी राशि अदा करे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता 4 मरला कॉलोनी निवासी देवेंद्र कुमार ने भट्ठा कॉलोनी निवासी विपिन कुमार के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया था। अपनी शिकायत में देवेंद्र कुमार ने बताया कि उसने आरोपी विपिन कुमार को घरेलू जरूरत के लिए 1 लाख रुपये उधार दिए थे। उधार चुकाने की एवज में आरोपी विपिन ने एक लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक से डिसऑनर हो गया। उसने विपिन को नोटिस भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने अदालत में चेक बाउंस का केस डाल दिया। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी विपिन को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व चेक राशि की दोगुनी राशि 2 लाख रुपये मुआवजा के रूप में शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
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फतेहाबाद। चेक बाउंस के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना यादव की कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को आदेश दिए गए हैं कि वह पीड़ित को दोगुनी राशि अदा करे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता 4 मरला कॉलोनी निवासी देवेंद्र कुमार ने भट्ठा कॉलोनी निवासी विपिन कुमार के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया था। अपनी शिकायत में देवेंद्र कुमार ने बताया कि उसने आरोपी विपिन कुमार को घरेलू जरूरत के लिए 1 लाख रुपये उधार दिए थे। उधार चुकाने की एवज में आरोपी विपिन ने एक लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक से डिसऑनर हो गया। उसने विपिन को नोटिस भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने अदालत में चेक बाउंस का केस डाल दिया। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी विपिन को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व चेक राशि की दोगुनी राशि 2 लाख रुपये मुआवजा के रूप में शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
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