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महिलाओं को उच्च शिक्षा ऋण पर5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी दे रहा है महिला विकास निगम
Updated Wed, 19 Jul 2017 11:22 PM IST
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महिलाओं को उच्च शिक्षा ऋण पर 5 फीसदी ब्याज दर पर सब्सिडी दे रहा महिला विकास निगम
फतेहाबाद।
हरियाणा महिला विकास निगम जिला प्रबंधक सतबीर सिंह झाझड़िया ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम अत्याधिक फीस और बैंकों के शिक्षा ऋण पर ज्यादा ब्याज दर के भार को कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी दे रहा है। इसमें देश और विदेश में शिक्षा लेने वाली महिलाएं और लड़कियां लाभ प्राप्त कर सकती है। पहले परिवार के पास सीमित साधनों व अत्याधिक फीस के कारण लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा जैसे व्यवसायिक, तकनीकी, डिप्लोमा स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी इत्यादि देने से रोक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश की लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेश की लड़कियों व महिलाओं से आह्वान किया है कि वे इस सब्सिडी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। जिला प्रबंधक ने बताया कि प्रत्येक हरियाणा निवासी लड़की व महिला ऋण की पात्र हैं। सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों की लड़कियां व महिलाएं भी ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय मापदंड नहीं है। ऋण के लिए आवेदन पत्र संबंधित बैंकों से लेकर उसमें वर्णित सभी औपचारिकताऐं पूरी करके उसे संबंधित बैंक में जमा करवाना है और आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, फतेहाबाद को देनी होगी।
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फतेहाबाद।
हरियाणा महिला विकास निगम जिला प्रबंधक सतबीर सिंह झाझड़िया ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम अत्याधिक फीस और बैंकों के शिक्षा ऋण पर ज्यादा ब्याज दर के भार को कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी दे रहा है। इसमें देश और विदेश में शिक्षा लेने वाली महिलाएं और लड़कियां लाभ प्राप्त कर सकती है। पहले परिवार के पास सीमित साधनों व अत्याधिक फीस के कारण लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा जैसे व्यवसायिक, तकनीकी, डिप्लोमा स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी इत्यादि देने से रोक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश की लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेश की लड़कियों व महिलाओं से आह्वान किया है कि वे इस सब्सिडी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। जिला प्रबंधक ने बताया कि प्रत्येक हरियाणा निवासी लड़की व महिला ऋण की पात्र हैं। सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों की लड़कियां व महिलाएं भी ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय मापदंड नहीं है। ऋण के लिए आवेदन पत्र संबंधित बैंकों से लेकर उसमें वर्णित सभी औपचारिकताऐं पूरी करके उसे संबंधित बैंक में जमा करवाना है और आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, फतेहाबाद को देनी होगी।