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Fatehabad News: 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Aug 2023 11:19 PM IST
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20 years in prison for raping a 10-year-old girl
फतेहाबाद। दस साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने 20 साल कैद की सजा व एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने फतेहाबाद क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर गोबिंद के खिलाफ चार जनवरी 2023 को बहला फुसलाकर साथ ले जाने, मारपीट करने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी 10 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। दोषी वहां आया और उसकी बेटी को चीज दिलवाने की बात कहकर उसे कमरे में ले गया और उससे दुराचार किया। उनको जब पता चला तो वह कमरे में पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद पड़ा था। आसपास के लोगों को बुलाकर जब उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर उसकी बेटी रो रही थी। इसके बाद लोगों ने दोषी को पकड़कर उसकी पिटाई की। मौका देखकर दोषी फरार हो गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी गोबिंद को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 साल की कैद एक लाख रुपये जुर्माना, मारपीट व रास्ता रोकने में मामले में एक-एक साल कैद, बहला फुसलाकर साथ ले जाने की धारा 363 व 366 में पांच-पांच साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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