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Haryana: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

Wed, 11 Feb 2026 08:09 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 11 Feb 2026 08:09 PM IST
सार

दुष्कर्म के दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 1.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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20 year imprisonment in misdeed case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobestock

विस्तार

नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 1.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील नवीन कुमार ने अदालत में पैरवी की। 

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आरोपी गौरव उर्फ भूषण के खिलाफ शहर थाना फतेहाबाद में 16 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी गौरव उर्फ भूषण से उसकी जान पहचान थी और वे मोबाइल पर अक्सर बातचीत करते थे। 
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साल 2023 का मामला 

14 अगस्त 2023 को आरोपी ने उसे स्कूल के गेट से अपने घर ले जाकर दो बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने उसे स्कूल की पीछे वाली गली में छोड़ते हुए धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गौरव उर्फ भूषण को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

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