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एससी-एसटी एक्ट के तहत पीड़ितों को समय पर सहायता देने के दिए निर्देश
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टोहाना। टोहाना के उपमंडलाधीश सुरेंद्र बैनीवाल की अध्यक्षता में उपमंडलस्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट के तहत एफआईआर के अंतर्गत पीड़ित को समय पर आर्थिक सहायता देने बारे में चर्चा की। एसडीएम ने निर्देश दिए कि जब भी कोई अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज होता है तो इसकी सूचना तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को तुरंत दी जाएं, ताकि पीड़ित को आर्थिक सहायता समय पर दिए जाने के बारे में आगामी कार्रवाई की जा सके। उपमंडलाधीश ने कहा कि पुलिस और कल्याण विभाग आपसी तालमेल रखे और आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले पात्र लोगों को इस योजना की जानकारी देकर उसे सहायता दिलवाए। उन्होंने कमेटी सदस्यों से यह भी कहा कि निर्दोष व्यक्ति न फंसे और दोषी को किसी भी सूरत में न बख्शा जाएं, इस पर काम होना चाहिए।
इसके अलावा मैनुअल सैक्विंजिंग कमेटी बैठक की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने सीवरेज सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से हर उपकरण उपलब्ध करवाया जाए। बैठक में कमेटी सदस्यों सहित उपमंडल कार्यालयों के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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इसके अलावा मैनुअल सैक्विंजिंग कमेटी बैठक की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने सीवरेज सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से हर उपकरण उपलब्ध करवाया जाए। बैठक में कमेटी सदस्यों सहित उपमंडल कार्यालयों के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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