फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने दिए धारा 144 लागू करने के आदेश

शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने दिए धारा 144 लागू करने के आदेश

Thu, 17 Jan 2019 12:34 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jan 2019 12:34 AM IST
विज्ञापन
शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने दिए धारा 144 लागू करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

फतेहाबाद। उपायुक्त एवं जिलाधीश जेके आभीर ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है। जारी आदेशों में कहा गया है कि फतेहाबाद में हथियार, अग्रि शस्त्र, लाठी, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने व रोडवेज व अन्य सरकारी/ गैर सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जलूस के रूप में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला फतेहाबाद में शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिलाधीश ने कहा कि ये आदेश आगामी 20 जनवरी तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed