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Fatehabad News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 11:48 PM IST
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10 years imprisonment for raping a woman
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने महिला को पिस्तौल दिखाकर अपने साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद व 38 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के प्रयास का भी दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को सात मामलों में दोषी करार दिया है।
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बता दें कि भूना थाना पुलिस ने 18 जून 2021 को भूना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर उसकी 29 साल की पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। 29 जून 2021 को महिला घर लौट आई। उसने पहले पुलिस के समक्ष बयान दिया कि वह अपने पति से झगड़कर घर से निकल गई थी और उसके पति के माफी मांगने के बाद वह आ गई है। अब उसका पति उसे प्रति माह एक हजार रुपये खर्चा देगा, इस पर पुलिस ने मामला समाप्त कर दिया था।
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सात जुलाई को खेत पड़ोसी पर महिला ने लगाए आरोप

पुलिस अधीक्षक को सात जुलाई 2021 को इसी महिला ने दोबारा शिकायत दी। शिकायत में महिला ने बताया कि 17 जून 2021 को उनका खेत पड़ोसी राजेश कुमार उसे पिस्तौल दिखाकर अपहरण करके ले गया और उसे अज्ञात स्थान पर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। यहां तक कि उसने उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के भी प्रयास किए। उसने उसे एक घर के चौबारे में बंद करके रखा हुआ था। राजेश ने उसे यह भी धमकी दी कि अगर किसी को यह बात बताई तो वह उसके पति व बच्चों को मार देगा।
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सात धाराओं के तहत सुनाई सजा
अदालत ने इस मामले में राजेश को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की सात धाराओं के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने उसे दुष्कर्म के तहत 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, कुकर्म के प्रयास में चार साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो साल की कैद, अगवा करने के मामले में एक साल की कैद, घर में घुसने के मामले में दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, अपहरण के मामले में दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जबरन साथ ले जाने के मामले में एक साल की कैद तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिकतम सजा दस वर्ष ही होगी।
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