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Fatehabad News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद, ₹ 1 लाख जुर्माना

Fri, 07 Feb 2025 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 07 Feb 2025 11:38 PM IST
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10 years imprisonment for raping a minor, 1 lakh fine
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने नाबालिग का अपहरण व उसके साथ बलात्कार करने के मामले की सुनवाई करते हुए युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी फूल कुमार उर्फ सेठी निवासी गांव धांगड़ को 10 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में महिला थाना पुलिस फतेहाबाद ने नाबालिग की माता की शिकायत पर फूल कुमार निवासी धांगड़ के खिलाफ 11 दिसंबर 2017 को धारा 365, 366ए, व 6 पोक्सो के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में लड़की की माता ने बताया था कि 10 दिसंबर की रात को उसकी बेटी लघुशंका के लिए उठी, लेकिन वह कई देर तक नहीं लौटी। काफी देर तलाश करने के बाद पता लगा कि उसकी बेटी बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी है। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के पास पहुंची और उसे घर ले आई।
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बेटी को होश आने पर उसने बताया कि जब वह लघुशंका के लिए बाहर गई तो फूल कुमार उर्फ सेठी उसे बेहोश कर कहीं ले गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी फूल कुमार निवासी गांव धांगड़ को 16 दिसंबर 2017 को गिरफ्तार किया। पूछताछ में फूल कुमार ने बताया कि उसने लड़की से दोस्ती करने की नीयत से बातचीत करनी शुरू कर दी।
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10 दिसंबर 2017 की रात को उनके घर के पास जाकर छुप कर बैठ गया। रात 12 बजे के करीब जब वह लघुशंका करने के लिए बाहर आई तो उसका मुंह रुमाल से दबा जबरदस्ती खेतों में ले गया।
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