फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   10-year imprisonment for rape of sister-in-law

भाभी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Wed, 07 Apr 2021 11:04 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 07 Apr 2021 11:04 PM IST
विज्ञापन
10-year imprisonment for rape of sister-in-law
अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी रिश्ते में पीड़ित महिला के देवर को 10 साल की कैद व 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के मुताबिक टोहाना क्षेत्र की पीड़ित महिला की शिकायत पर पंजाब के खैरकलां निवासी युवक के खिलाफ 31 जुलाई 2018 को मामला दर्ज किया गया था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोषी उसके पति की बुआ का लड़का है और रिश्ते में उसका देवर लगता है। 4 अगस्त 2017 को दोषी उसके घर आया और उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया, इससे पहले भी वह उससे छेड़छाड़ करता था और गलत काम करने के बाद उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed