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Charkhi Dadri News: 4.05 लाख मतदाताओं के घर पहुंचाई जाएगी मतदान की सूचनात्मक पर्ची
Tue, 27 Aug 2024 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 27 Aug 2024 02:54 AM IST
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चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4.05 लाख मतदाताओं के घर द्वार तक मतदान की सूचनात्मक पर्ची (वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप) भिजवाई जाएगी। सभी बीएलओ को इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 484 केंद्रों पर एक अक्तूबर को मतदान होना है।
डॉ. नरवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 को मतदाताओं के सहयोग से सफल बनाया जाएगा। इस बार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक वोटर को उसके घर तक मतदान की सूचनात्मक पर्ची भिजवा दी जाए। इस पर्ची से मतदाता को यह फायदा होता है कि उसे उसका बूथ नंबर, भवन का नाम, मतदाता सूची में वोटर क्रमांक आदि का पता चल जाता है। बूथ की मतदाता सूची से ही इन वोटर स्लिप को तैयार किया जाता है।
उन्होंने कहा कि मतदान की यह पर्ची मतदाता को प्रेरित करती है कि उसे अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाना है। चुनाव में कुछ उम्मीदवार भी अपने कार्यकर्ताओं से पोलिंग बूथ के स्टाल पर चुनाव का निशान, नाम आदि छपवा कर वोटर स्लिप बंटवाते हैं। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार यह ठीक नहीं है। मतदान के दिन बूथ पर केवल सादा सफेद कागज पर वोटर स्लिप दी जा सकती है। उसके सहारे कोई प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकता।
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- राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीएलओ न दें पर्ची
उपायुक्त ने कहा कि बीएलओ अपने बूथ की सूचनात्मक पर्चियों को खुद घर-घर तक पहुंचाएंगे। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर्ची बांटने के लिए नहीं दे सकते। मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की स्टाल पर वोट की अपील करते हुए स्लिप पाई गई तो उस स्टाल को तुरंत हटा दिया जाएगा।
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डॉ. नरवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 को मतदाताओं के सहयोग से सफल बनाया जाएगा। इस बार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक वोटर को उसके घर तक मतदान की सूचनात्मक पर्ची भिजवा दी जाए। इस पर्ची से मतदाता को यह फायदा होता है कि उसे उसका बूथ नंबर, भवन का नाम, मतदाता सूची में वोटर क्रमांक आदि का पता चल जाता है। बूथ की मतदाता सूची से ही इन वोटर स्लिप को तैयार किया जाता है।
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उन्होंने कहा कि मतदान की यह पर्ची मतदाता को प्रेरित करती है कि उसे अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाना है। चुनाव में कुछ उम्मीदवार भी अपने कार्यकर्ताओं से पोलिंग बूथ के स्टाल पर चुनाव का निशान, नाम आदि छपवा कर वोटर स्लिप बंटवाते हैं। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार यह ठीक नहीं है। मतदान के दिन बूथ पर केवल सादा सफेद कागज पर वोटर स्लिप दी जा सकती है। उसके सहारे कोई प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकता।
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- राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीएलओ न दें पर्ची
उपायुक्त ने कहा कि बीएलओ अपने बूथ की सूचनात्मक पर्चियों को खुद घर-घर तक पहुंचाएंगे। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर्ची बांटने के लिए नहीं दे सकते। मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की स्टाल पर वोट की अपील करते हुए स्लिप पाई गई तो उस स्टाल को तुरंत हटा दिया जाएगा।