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Charkhi Dadri News: स्पॉन्सरशिप योजना से जरूरतमंद पात्र बच्चों को मिल रहे 4 हजार रुपये प्रतिमाह

Thu, 14 May 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 14 May 2026 01:05 AM IST
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Under the sponsorship scheme, eligible children are getting Rs 4,000 per month
चरखी दादरी। स्पॉन्सरशिप योजना से जरूरतमंद पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में चार हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। योजना को लेकर उपायुक्त डाॅ. मुनीश नागपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से जरूरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इसी कड़ी में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना से जरूरतमंद पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
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उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ताकि उन बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण निर्बाध रूप से जारी रह सके। यह योजना पूर्णत: नि:शुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। यह योजना समाज के जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों के पात्र बच्चों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच है जिससे उन्हें शिक्षा और बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील भी की।
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जिला बाल संरक्षण अधिकारी नीलकमल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे, एकल अभिभावक के बच्चे (केवल बच्चे की पालन पोषणकर्ता मां जो विधवा, तलाकशुदा परिवार द्वारा परित्यक्त हो), गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से ग्रस्त अभिभावक के बच्चे, एचआईवी/एड्स पॉजिटिव बच्चे और किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप बाल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे व पीएम केयर योजना के लाभार्थी बच्चे शामिल हैं। जिनकी अधिकतम पारिवारिक आय 72 हजार रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 96 हजार रुपये शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए।
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योजना के तहत सहायता राशि का उपयोग केवल बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, वस्त्र और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना अनिवार्य है। बच्चे की निरंतर स्कूल उपस्थिति अनिवार्य है और त्रैमासिक आधार पर कार्यालय द्वारा बच्चे की शिक्षा का फॉलोअप भी लिया जाएगा। बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति पाई जाने पर योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा।


योजना के तहत स्वीकृति का अंतिम निर्णय नियमानुसार स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी की ओर से लिया जाएगा जिसका लाभ सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही प्राप्त होगा और योजना अनुरूप ही जारी रहेंगा। अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण कार्यालय चरखी दादरी में संपर्क किया जा सकता है।
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