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Charkhi Dadri News: बुजुर्ग की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 17 Sep 2026 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:02 PM IST
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Two convicts sentenced to life imprisonment and fined 20,000 each in elderly man's murder case
चरखी दादरी। बौंद कलां थाना क्षेत्र के गांव लांबा में वर्ष 2020 में 72 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में दादरी की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषी प्रीतम उर्फ सोनू और प्रविंदर उर्फ काला को हत्या समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सभी मुख्य सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं।
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ये था मामला
मामले के अनुसार गांव लांबा निवासी रिसाल सिंह गांव के अड्डे पर चाय की दुकान चलाते थे। 13 सितंबर 2020 को पुलिस को सूचना मिली कि बस अड्डे पर रिसाल सिंह की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने के बाद बौंद कलां थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के बेटे ओमबीर ने पुलिस को दी शिकायत में गांव के ही प्रीतम उर्फ सोनू और प्रविंदर पर हत्या का शक जताया था। शिकायत में बताया गया था कि दोनों आरोपी मृतक की दुकान पर शराब पीकर आते थे और कई बार शराब के लिए पैसे भी मांगते थे। परिवार की ओर से इस संबंध में आरोपियों के परिजनों को भी शिकायत की गई थी। घटना के बाद जब दुकान की जांच की गई तो वहां से पैसे और बीड़ी-सिगरेट गायब मिले।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 457, 380 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस जांच, मौके से जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित करने का प्रयास किया।
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उम्रकैद की सुनाई सजा
अदालत ने 15 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 17 सितंबर को सजा सुनाई गई। अदालत ने धारा 302/34 के तहत दोनों को आजीवन कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201/34 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 457/34 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 380/34 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अलग-अलग अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी आदेश में किया गया है। अदालत ने सभी मुख्य सजाएं एक साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। सजा पूरी करने के लिए दोनों दोषियों को जिला जेल झज्जर भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।

जुर्माना अदा नहीं करने पर अलग-अलग अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी आदेश में किया गया है। अदालत ने सभी मुख्य सजाएं एक साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। सजा पूरी करने के लिए दोनों दोषियों को जिला जेल झज्जर भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।
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