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Charkhi Dadri News: हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 12:52 AM IST
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Three accused sentenced to life imprisonment in a murder case
चरखी दादरी। जिला दादरी के गांव रावलधी में वर्ष 2018 में हुए युवक दीपक की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी कुलदीप, अमित और प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 5 अगस्त 2018 की रात को कुछ युवकों ने गांव रावलधी निवासी दीपक नामक युवक के साथ डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में लगी चोटों के कारण दीपक की मौत हो गई थी। जिसके बाद दादरी सदर थाना पुलिस ने हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। शुक्रवार को दादरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गांव रावलधी निवासी आरोपी कुलदीप, अमित व प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
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