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सड़क दुर्घटना में मददगार को राहवीर योजना के तहत मिलेगा इनाम : उपायुक्त

Tue, 02 Sep 2025 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 02 Sep 2025 12:26 AM IST
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Those who help in road accidents will be rewarded under the Rahveer scheme: Deputy Commissioner
चरखी दादरी। केंद्र सरकार की राहवीर योजना को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में लागू कर दिया है। योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।
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उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है।
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उन्होंने बताया कि राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार व्यक्ति होंगे, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी सदस्य व सीएमओ/एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।
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