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Charkhi Dadri News: रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी
Tue, 19 Mar 2024 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 19 Mar 2024 12:48 AM IST
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गाड़ी पर लगा लाउडस्पीकर।
चरखी दादरी। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल और उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना होगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालने से पहले उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। रोड शो के दौरान यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल और ट्रामा सेंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक दल रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी।
डीसी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति और धर्म संबंधी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च की फोटो का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार एमसीसी का ध्यान रखें।
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अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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उपायुक्त ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालने से पहले उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। रोड शो के दौरान यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल और ट्रामा सेंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक दल रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी।
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डीसी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति और धर्म संबंधी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च की फोटो का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार एमसीसी का ध्यान रखें।
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अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।