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पहले दिन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुआ कोई नामांकन दाखिल
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नामांकन कक्ष में मौजूद रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम संदीप अग्रवाल व स्टाफ।
- फोटो : CharkhiDadri
विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। हालांकि अभी ज्यादातर राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने के चलते शुक्रवार को दादरी और बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक भी नामांकन नहीं हुआ। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन नहीं किया। इसकी पुष्टि दादरी विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम संदीप अग्रवाल और बाढडा विधानसभा क्षेत्र के आरओ एवं एसडीएम डॉ. विरेंद्र सिंह ने की।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विधानसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। चार अक्तूबर तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ कार्यालय में नामांकन किया जा सकता है। इसके लिए शुक्रवार को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अधिसूचना जारी कर दी गई। उन्होंने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक लिए जाएंगे। शनिवार 28 सितंबर, रविवार 29 सितंबर व दो अक्तूबर गांधी जयंती पर नामांकन नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पांच अक्तूबर को नामांकनों की छटनी का कार्य होगा और सात अक्तूबर दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद सात अक्तूबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उपलब्ध चुनाव चिह्नों की सूची संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
उम्मीदवार को आपराधिक मामलों की देनी होगी सूचना
जिला चुनाव अधिकारी उपायुक्त धर्मवीर सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन फार्म के साथ फार्म-सी चार व सी पांच भरकर देना होगा। इसमें संबंधित उम्मीदवार अथवा पार्टी पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार व संबंधित पार्टी को उम्मीदवार पर दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना अपनी वेबसाइट, समाचार पत्र व टेलीविजन में प्रकाशित करवानी जरूरी है।
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उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विधानसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। चार अक्तूबर तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ कार्यालय में नामांकन किया जा सकता है। इसके लिए शुक्रवार को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अधिसूचना जारी कर दी गई। उन्होंने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक लिए जाएंगे। शनिवार 28 सितंबर, रविवार 29 सितंबर व दो अक्तूबर गांधी जयंती पर नामांकन नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पांच अक्तूबर को नामांकनों की छटनी का कार्य होगा और सात अक्तूबर दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद सात अक्तूबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उपलब्ध चुनाव चिह्नों की सूची संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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उम्मीदवार को आपराधिक मामलों की देनी होगी सूचना
जिला चुनाव अधिकारी उपायुक्त धर्मवीर सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन फार्म के साथ फार्म-सी चार व सी पांच भरकर देना होगा। इसमें संबंधित उम्मीदवार अथवा पार्टी पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार व संबंधित पार्टी को उम्मीदवार पर दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना अपनी वेबसाइट, समाचार पत्र व टेलीविजन में प्रकाशित करवानी जरूरी है।
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