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Charkhi Dadri News: भैंस खरीदते समय पशुपालक को जाली नोट थमाने के दोषी को अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा

Thu, 01 May 2025 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 01 May 2025 12:18 AM IST
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The court sentenced the accused to 3 years of imprisonment for giving fake notes to the cattle owner while buying a buffalo
चरखी दादरी। भैंस खरीदने के बाद पशुपालक को 500-500 के नकली नोट थमाने के दोषी को दादरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी फिरोज खान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हडौदी निवासी पशुपालक सुखबीर सिंह ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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हड़ौदी निवासी पशुपालक सुखबीर सिंह ने एक फरवरी 2020 को बाढड़ा थाने में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि यूपी निवासी फिरोज खान कई सालों से उनके गांव में पशु खरीदने आता है। एक फरवरी 2020 को उसने अपनी भैंस 27,500 रुपये में फिरोज खान को बेची थी। उस दौरान उसने 500-500 रुपये के नोट दिए थे।
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कुछ देर बाद जब सुखबीर सिंह ने रुपये संभाले तो उनमें 500-500 के 16 नोट जाली मिले। सुखबीर सिंह ने बताया था कि उसने 5 साल बैंक में नौकरी की थी। इसके चलते वह नकली नोटों को पहचान गया। वहीं, बाढड़ा थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने फिरोज खान को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
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