फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Ten Years inprisionment to rape victim

दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद की सजा

Sun, 22 Dec 2019 11:45 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Dec 2019 11:45 PM IST
विज्ञापन
Ten Years inprisionment to rape victim
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनाए फैसले में टिकाण कलां निवासी जगबीर पर एएसजे फखरुद्दीन की कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि सदर थाना में एक अक्तूबर 2017 को आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। टिकाण कलां निवासी जगबीर पर एक किशोरी के साथ दुराचार करने का आरोप था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे फखरुद्दीन की कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। प्रवक्ता ने बताया कि धारा 377 के तहत दोषी को सात साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 506 के तहत दोषी को तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। धारा 6 पोक्सो एक्ट में उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed