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Charkhi Dadri News: घायल को एक घंटे में अस्पताल पहुंचाएं, 25 हजार का पुरस्कार पाएं
Mon, 04 Aug 2025 11:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 04 Aug 2025 11:06 PM IST
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चरखी दादरी। केंद्र सरकार की राहवीर योजना को प्रदेश सरकार ने भी लागू कर दिया है। योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिए जाएंगे।
एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है। मुनीश शर्मा ने बताया कि राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। इसके अलावा, जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जिलास्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार व्यक्ति शामिल होंगे। इसमें उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी सदस्य और सीएमओ या एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।
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उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिए जाएंगे।
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एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है। मुनीश शर्मा ने बताया कि राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। इसके अलावा, जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जिलास्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार व्यक्ति शामिल होंगे। इसमें उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी सदस्य और सीएमओ या एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।
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