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Charkhi Dadri News: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त ने लागू की धारा-144
Wed, 20 Mar 2024 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 20 Mar 2024 01:03 AM IST
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चरखी दादरी की उपायुक्त मनदीप कौर।
चरखी दादरी। जिलाधीश मनदीप कौर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जारी आदेशों के तहत अस्त्र-शस्त्र, प्रिंंटिंग प्रेस, लाउडस्पीकर, संपत्ति विरूपण निवारण आदि को शामिल किया गया है।
आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश आगामी छह जून तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत बिना अनुमति और चिह्नित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं।
प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर मुद्रक और छपवाने वाले का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
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युवाओं को दिलाई मतदान करने की शपथ
चरखी दादरी। नंदिनी युवा क्लब ने घिकाड़ा रोड स्थित हरिनगर में युवाओं को मेरा पहला वोट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत युवाओं को मतदान का महत्व बताया गया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई गई।
जिला यूथ अवॉर्डी ज्योति शर्मा ने कहा कि मेरा पहला वोट देश के लिए सिर्फ एक अभियान से कहीं अधिक देशभक्ति की भावना, जिम्मेदारी का आह्वान और अपने देश के भाग्य का निर्माता बनने का मौका है। इसलिए सभी लोग मताधिकार का सदुपयोग कर मतदान करें।
महासचिव राहुल शर्मा ने कहा लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जीत-हार के लिए हर वोट का महत्व होता है। अपनी मनपसंद की सरकार चुनने का हक सभी मतदाताओं को मिला है। इसलिए सभी लोग अपना मतदान पहचान पत्र बनवाकर देश के सबसे बड़े त्योहार में अपनी भागीदारी तय करें। इस दौरान पूजा शर्मा, दीया, निशा शर्मा, सरिता, जिया, कीर्ति, प्रिया, आकांक्षी, दीपांशी, खुशी समेत युवा क्लब के कई सदस्य आदि मौजूद रहे।
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आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश आगामी छह जून तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत बिना अनुमति और चिह्नित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं।
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प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर मुद्रक और छपवाने वाले का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
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युवाओं को दिलाई मतदान करने की शपथ
चरखी दादरी। नंदिनी युवा क्लब ने घिकाड़ा रोड स्थित हरिनगर में युवाओं को मेरा पहला वोट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत युवाओं को मतदान का महत्व बताया गया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई गई।
जिला यूथ अवॉर्डी ज्योति शर्मा ने कहा कि मेरा पहला वोट देश के लिए सिर्फ एक अभियान से कहीं अधिक देशभक्ति की भावना, जिम्मेदारी का आह्वान और अपने देश के भाग्य का निर्माता बनने का मौका है। इसलिए सभी लोग मताधिकार का सदुपयोग कर मतदान करें।
महासचिव राहुल शर्मा ने कहा लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जीत-हार के लिए हर वोट का महत्व होता है। अपनी मनपसंद की सरकार चुनने का हक सभी मतदाताओं को मिला है। इसलिए सभी लोग अपना मतदान पहचान पत्र बनवाकर देश के सबसे बड़े त्योहार में अपनी भागीदारी तय करें। इस दौरान पूजा शर्मा, दीया, निशा शर्मा, सरिता, जिया, कीर्ति, प्रिया, आकांक्षी, दीपांशी, खुशी समेत युवा क्लब के कई सदस्य आदि मौजूद रहे।