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Charkhi Dadri News: प्लाॅट को भागों में बांटकर रजिस्ट्री करवानी है तो तुड़वानी पड़ेगी प्रोपर्टी आईडी

Wed, 08 May 2024 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 08 May 2024 10:35 PM IST
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Property ID had to be broken
प्रॉपर्टी आईडी मसले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते नगर आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला उपायुक्त ड
चरखी दादरी। अगर किसी व्यक्ति को नगर परिषद क्षेत्र में प्लाॅट को भागों में बांटकर रजिस्ट्री करवानी है, तो उसे पहले नगर परिषद से प्रोपर्टी आईडी को तुड़वाना होगा। इसके लिए संबंधित को property.ulbharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आईडी तुड़वाने के लिए भूखंड का आकर न्यूनतम 200 गज होना चाहिए। 100 गज से कम आकार के भूखंड की आईडी नहीं बन सकती है।
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नगर आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर उपायुक्त के पास शिकायतें आ रही थीं। इसके आधार पर उपायुक्त मनदीप कौर ने एक कमेटी का गठन कर मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए थे।
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कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि नगर परिषद क्षेत्र में भूखंडों की प्रॉपर्टी आईडी को तोड़कर भागों में रजिस्ट्री करवाने को लेकर गत नवंबर में पहले से निर्देश जारी हैं। इन निर्देशों के अनुसार परिषद क्षेत्र में में अगर कोई मालिक अपने भूखंड की भागों में रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो उसे पहले नगर परिषद को property.ulbharyana.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
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उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी को तुड़वाने के लिए भूखंड का आकार कम से कम 200 गज होना जरूरी है और किसी भी 100 गज से कम आकार के भूखंड की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद संबंधित निर्धारित समय में भूखंड के भाग की एक अस्थायी प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी, जो तीन महीने के लिए मान्य होगी। अगर इस अवधि के दौरान उस भूखंड की रजिस्ट्री नहीं करवाई जाती है, तो वह अस्थायी आईडी स्वत: निरस्त हो जाएगी और संबंधित को दोबारा अप्लाई करना होगा।



आईडी तुड़वाने के लिए यह जरूरी
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी तुड़वाने के लिए आवेदन केवल अधिकृत क्षेत्र में ही किया जा सकता है। आवेदन करते समय मुख्य प्रॉपर्टी आईडी का सभी बकाया टैक्स, विकास शुल्क आदि जमा करवाना होगा व प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं सत्यापित करना होगा। आवेदन करते समय साइट प्लान, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बयान हल्फिया, रजिस्ट्री व हाल जमाबंदी, इंतकाल ततीमा आदि साथ में अपलोड करना होगा। इसके अलावा जारी नोटिफिकेशन के क्लाज में वर्णित रूल हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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