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Charkhi Dadri News: अनुसूचित जाति के परिवार से मारपीट करने के दोषी को 3 साल की सजा, जुर्माना

Sun, 18 Oct 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 18 Oct 2026 12:36 AM IST
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Person convicted of assaulting a Scheduled Caste family sentenced to 3 years in prison and fined
चरखी दादरी। अनुसूचित जाति के परिवार के साथ मारपीट करने और सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के एक मामले में दोषी प्रवीण को स्थानीय अदालत ने शनिवार को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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इससे पहले चरखी दादरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार की कोर्ट ने 14 अक्तूबर को आरोपी प्रवीण को दोषी ठहराया था। इस मामले की करीब 8 वर्ष पूर्व गांव कन्हेटी निवासी महिला सुनीता ने थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी स्थानीय अदालत में सुनाई चल रही थी। सुनाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी ठहराने के बाद अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की पैरवी करने वाले सरकारी वकील प्रवीण कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। जिन्होंंने आरोपी को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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