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Charkhi Dadri News: होर्डिंग और फ्लैक्स लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

Thu, 20 Feb 2025 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 20 Feb 2025 01:32 AM IST
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People spoiling the beauty of the city will face legal action
चरखी दादरी शहर के बस स्टैंड रोड पर लगे होर्डिंग और फ्लैक्स।
चरखी दादरी। फ्लैक्स और बैनर लगाकर शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता को खराब करने वाले लोगों को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों पर नगर परिषद की ओर से सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी को जुर्माना और सजा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
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उपायुक्त मुनीश शर्मा का कहना है कि नगर परिषद की ओर से शहर को साफ बनाए रखने के लिए काम किए जा रहे हैं। शहर को सुंदर बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में कोई भी संस्था अथवा नागरिक कहीं भी फ्लैक्स, बैनर लगा देते हैं। जिस कारण शहर की सुंदरता खराब होती हैं। सड़क हादसों का भी खतरा रहता है।
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उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार इस तरह से फ्लैक्स, बैनर लगाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वालों को जुर्माना और सजा दोनों हो सकती हैं। इसलिए नगर परिषद को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, सामाजिक संगठनों, संस्थानों, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्थलों जैसे मंदिर, सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय आदि पर बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स लगाने वालों पर कड़ी कार्रवई की जाएगी। इसके तहत आरोपियों के चालान भी किए जाएंगे।
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