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पंचायत चुनाव: 30 फीसदी लाइसेंसी हथियार अभी थानों और गन हाउस में नहीं हुए जमा
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चरखी दादरी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहित लागू है। जिला प्रशासन कई बार लाइसेंसी सशस्त्र धारकों से अपने हथियार संबंधित थाने या गन हाउस में जमा कराने की अपील कर चुका है और इसके बाद भी 30 फीसदी ने अभी तक प्रशासन की अपील को गंभीरता से नहीं लिया है। सोमवार को उपायुक्त प्रीति ने अपने हथियार जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं।
दरअसल, सोमवार को उपायुक्त प्रीति ने पंचायत चुनाव को देखते हुए अपने कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अब तक थानों व गन हाउस में जमा हुए हथियारों की अपडेट भी ली। इस पर डीएसपी हेड क्वार्टर विरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 1492 लाइसेंसी सशस्त्र धारक हैं और इनमें से 1045 अपने हथियार जमा करवा चुके हैं। जिले में अभी 447 लाइसेंस धारकों ने अपने हथियार जमा नहीं करवाए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने ऐसे लाइसेंसी सशस्त्र धारकों पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि सोमवार को आयोजित बैठक में छूट के लिए आवेदनों को लेकर निर्णय भी लिया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने को कहा था। आदेशों के तहत कुछ श्रेणियों को छूट भी देने का प्रावधान किया गया है। इनमें बैंक गार्ड (जिसका हथियार बैंक मे ही रहता हो), रोडवेज कैश वैन, पैट्रोल पंप व बीबीएमबी आदि शामिल हैं। बैठक में छूट के लिए बैंक, पैट्रोल पंप आदि से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है।
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- लाइसेंस हो सकता है रद्द
अधिकारियों के अनुसार लाइसेंसी हथियार जमा कराने की अपील हल्के में लेना सशस्त्र धारक को अब भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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दरअसल, सोमवार को उपायुक्त प्रीति ने पंचायत चुनाव को देखते हुए अपने कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अब तक थानों व गन हाउस में जमा हुए हथियारों की अपडेट भी ली। इस पर डीएसपी हेड क्वार्टर विरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 1492 लाइसेंसी सशस्त्र धारक हैं और इनमें से 1045 अपने हथियार जमा करवा चुके हैं। जिले में अभी 447 लाइसेंस धारकों ने अपने हथियार जमा नहीं करवाए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने ऐसे लाइसेंसी सशस्त्र धारकों पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए।
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उपायुक्त ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि सोमवार को आयोजित बैठक में छूट के लिए आवेदनों को लेकर निर्णय भी लिया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने को कहा था। आदेशों के तहत कुछ श्रेणियों को छूट भी देने का प्रावधान किया गया है। इनमें बैंक गार्ड (जिसका हथियार बैंक मे ही रहता हो), रोडवेज कैश वैन, पैट्रोल पंप व बीबीएमबी आदि शामिल हैं। बैठक में छूट के लिए बैंक, पैट्रोल पंप आदि से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है।
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- लाइसेंस हो सकता है रद्द
अधिकारियों के अनुसार लाइसेंसी हथियार जमा कराने की अपील हल्के में लेना सशस्त्र धारक को अब भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।