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Charkhi Dadri News: अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के लिए 7 माह में आए महज तीन आवेदन

Sun, 15 Jan 2023 06:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 15 Jan 2023 06:30 PM IST
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Only three applications received in 7 months to legalize illegal colonies.
चरखी दादरी। नगर परिषद सीमा से बाहर बसी अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की योजना पर दादरी शहर में काफी धीमी गति से काम चल रहा है। इसके दो प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। एक तो लोग निर्धारित शर्तों के अनुसार विकास शुल्क देने को तैयार नहीं हैं और दूसरा 40 साल पहले आबाद क्षेत्र का पूरा रिकॉर्ड एकत्रित नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि सात माह बीतने के बाद भी अब तक मात्र तीन ही आवेदन नगर परिषद को मिले हैं।
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सरकार के नियमों के अनुसार अवैध कॉलोनी को वही व्यक्ति वैध करवाने के लिए आवेदन कर सकता है जिसने कॉलोनी काटी है। इसके अलावा कॉलोनी में बनी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन भी कॉलोनी की ओर से आवेदन कर सकती है। इस नई पॉलिसी के तहत वही कॉलोनी वैध होगी जो एक जुलाई 2022 से पहले बनी हो या एक जुलाई 2022 से पहले प्लॉट बेचे हों। इसके लिए बने हुए प्लॉट पर पांच व खाली प्लॉट पर 10 प्रतिशत कलेक्टर रेट का चार्ज भी देना होगा।
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शहर में करीब पांच हजार मकान अवैध एरिया में बने हैं जो करीब 40 साल से वैध होने के इंतजार में हैं। इन कॉलोनियों में लोगोंं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए नगर परिषद की ओर से कई बार प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों इन कॉलोनियों को कुछ शर्तों के आधार पर वैध करने की नई पॉलिसी तैयार की है। शहर की कई कॉलोनियां काफी लंबे समय से वैध होने का इंतजार कर रहा है। शहर के पास लगते ढाणी रोड पर काफी बड़ा एरिया अवैध है। यह क्षेत्र करीब 40 साल से आबाद है लेकिन वैध नहीं हो सका है। यह क्षेत्र गांव ढाणी फौगाट की जमीन में पड़ता है। अब अगर इस क्षेत्र के लोग थोड़ी रुचि लें तो उनकी कॉलोनी वैध हो सकती है बशर्ते सरकार की शर्तें पूरी की जाए। इसी प्रकार शहर के चारों ओर नगर परिषद की सीमा से सटा क्षेत्र भी है जहां मकान बने हुए हैं लेकिन नगर परिषद ने इन जगहों को वैध नहीं किया है। सरकार की योजना के बाद इन क्षेत्रों को भी नियमित होने की उम्मीद जगी है।
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- ये हैं नियम एवं शर्तें



कॉलोनाइजर या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को कॉलोनी वैध करवाने के लिए उस क्षेत्र में बेचे गए प्लॉटों की रजिस्ट्री आवेदन करते समय दर्शानी होगी। प्लॉट मालिकों की सूची भी जमा करवानी होगी। अवैध कॉलोनी सजरा बेस्ट प्लॉन भी उपलब्ध करवाना होगा। जिस गांव या कस्बे में कॉलोनी है उसके सेटेलाइट इमेज पर मार्क करवाना होगा। पूरी कॉलोनी का लेआउट प्लान भी जमा करवाना होगा जिसमें कॉलोनी की बाउंड्री, बने हुए प्लॉट, बेचे गए प्लॉट, कुल प्लॉट, खाली प्लॉट, सामुदायिक केंद्र साइट, पार्क, स्कूल, डिस्पेंशनरी, मंदिर, बिजली की तार, सीवर व पाइप लाइन, गैस पाइप लाइन, सरकारी भूमि को उनकी लंबाई-चौड़ाई के साथ दर्शाया गया हो। कॉलोनी में डाली की गई सीवर लाइन, सड़क, पेयजल लाइन व बिजली के पोल भी आवेदन करते समय दर्शाने होंगे। इसके अलावा आवेदन के साथ यह शपथ पत्र भी देना है कि सरकार की नीति के तहत विकास शुल्क जमा करवा दिया जाएगा।

- 18 जुलाई से चालू है आवेदन प्रक्रिया



अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए 18 जनवरी तक आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा निकाय सीमा से बाहर अवैध कॉलानियों को नियमित करने के लिए 18 जुलाई 2022 से कॉलोनाईजर्स से आवेदन मांगे गए थे। जिसके तहत अभी तक केवल तीन कॉलोनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने निकाय सीमा से बाहर अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए इन कॉलोनियों में बसे लोगों की मूलभूत जरूरतें बिजली, पानी, सड़क व सीवरेज आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय पिछले दिनों लिया है।

- चार वर्ग में बांटा गया है आबाद एरिया



अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रदेश सरकार ने चार अलग- अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। कॉलोनियों को वैध करने के लिए 0 से 25 प्रतिशत विकसित कॉलोनी, 26 से 50 प्रतिशत, 51 से 75 प्रतिशत व 76 से 100 प्रतिशत विकसित कॉलोनियों की चार कैटेगरी बनाई हैं। इनका अलग-अलग डाटा तैयार किया जाएगा।

- कॉलोनियों की जरूरतों का भी देना होगा ब्योरा



दादरी नगरपरिषद के क्षेत्र से बाहर विकसित ऐसी अवैध कॉलोनियों में क्या-क्या जरूरतें है उनका पूरा विवरण शहर की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, स्थानीय बिल्डर, कॉलोनाइजर व को-ऑपरेटिव सोसायटी अवैध कॉलोनियों की बुनियादी जरूरतों का पूरा ब्योरा हरियाणा रूरल डवलपमेंट अथॉरिटी में पूरे दस्तावेज सहित जमा करवा सकते हैं। दस्तावेजों में जमाबंदी नकल, रजिस्ट्री व सजरा, स्वामित्व के प्रमाण के साथ प्लाॅटधारक की सूची व कॉलोनी का लेआउट प्लान जरूरी है।






कॉलोनी वैध करवाने के लिए 18 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। अब तक मात्र तीन ही आवेदन पहुंचे हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है और इस संबंध में उपायुक्त भी निर्देश दे चुकी हैं। शहर के लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है। सरकार की सुविधाओं का फायदा उठाएं।

-नीलम, नगर योजनाकार, चरखी दादरी।
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