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Charkhi Dadri News: हत्या में 103 तो मारपीट करने पर लगेगी धारा 115

Tue, 02 Jul 2024 06:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 02 Jul 2024 06:32 AM IST
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New laws have come into force across the country from July 1
चरखी दादरी में बैठक कर नए कानूनों की जानकारी देते सदर थाना प्रभारी निरीक्षक तेजपाल सोनी। 
चरखी दादरी। देशभर में एक जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। अभी आमजन को नए प्रावधानों की जानकारी नहीं है। नए कानूनों के मुताबिक हत्या के मामले में अब धारा 103 लगेगी जबकि पहले हत्या में धारा 302 लगती थी। मारपीट करने पर धारा 115 लगेगी जबकि पहले 323 लगती थी। जान से मारने की धमकी देने पर पहले पुलिस धार 506 लगाती थी लेकिन अब धारा 351 लगाई जाएगी। कई अन्य धाराओं में भी बदलाव किया गया है। हालांकि पहले दिन शाम तक जिले में नई धाराओं के तहत कोई केस नहीं हुआ।
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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब हत्या के प्रयास में धारा 109 लगेगी जबकि पहले धारा 307 का प्रावधान था। छेड़छाड़ पर पहले धारा 354 लगाई जाती थी लेकिन अब धारा 74 लगेगी। मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संपर्क करने पर पहले धारा 354-ए लगती थी जबकि अब धारा 76 लगाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीछा करने पर पहले धारा 354 डी लगाई जाती थी जबकि अब धारा 139 लगेगी। दुष्कर्म मामले में पहले धारा 376 लगती थी जबकि अब धारा 64 लगेगी। लूट के मामले में पहले धारा 392 लगती थी जबकि अब धारा 309 लगेगी। धोखाधड़ी पर पहले धारा 420 लगती थी लेकिन अब धारा 318 लगेगी।
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- जागरूकता के लिए पुलिस अधिकारियों ने उठाए ये कदम
नए कानूनों की जानकारी देने के लिए एसपी पूजा वशिष्ठ के निर्देशानुसार सदर थाना प्रभारी तेजपाल सोनी ने सोमवार को क्षेत्र के मौजिज लोगों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने नए कानूनों से हुए प्रावधान की जानकारी दी और दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी देने का आह्वान किया। वहीं, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश ने डीपीएस स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक किया।
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