{"_id":"68c47aeffa908c92c807fdba","slug":"national-lok-adalat-on-13th-4-benches-will-settle-the-cases-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-144503-2025-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, 4 बेंच करेंगी मामलों का निपटान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, 4 बेंच करेंगी मामलों का निपटान
Sat, 13 Sep 2025 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 13 Sep 2025 01:26 AM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने चार बेंच गठित की हैं। परिवादी अदालत में आपसी सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर, सीजेएम निधि सोलंकी, जेएमआईसी मयंक गुप्ता और जेएमआईसी लक्षय गर्ग की अध्यक्षता में 4 बेंच गठित की हैं। वहीं, अजय कुमार, प्रवीन कुमार, पवन और अंकित को पैनल एडवोकेट के तौर पर तैनात किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर, सीजेएम निधि सोलंकी, जेएमआईसी मयंक गुप्ता और जेएमआईसी लक्षय गर्ग की अध्यक्षता में 4 बेंच गठित की हैं। वहीं, अजय कुमार, प्रवीन कुमार, पवन और अंकित को पैनल एडवोकेट के तौर पर तैनात किया गया है।
विज्ञापन