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Charkhi Dadri News: खनन अधिकारी ने स्टोन क्रशर का लाइसेंस रद्द करने के लिए महानिदेशक को लिखा पत्र

Thu, 13 Jun 2024 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 13 Jun 2024 11:43 PM IST
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Mining officer wrote a letter to the Director General to cancel the license of stone crusher
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। उपायुक्त एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की अध्यक्ष मनदीप कौर खनन क्षेत्र में अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लिया है। उपायुक्त की सिफारिश पर जिला खनन अधिकारी ने विभाग के महानिदेशक को पिचोपा कलां के एक स्टोन क्रशर का लाइसेंस रद्द करने के लिए पत्र लिखा है।
जिला खनन अधिकारी की ओर से लिखे गए पत्र में बताया गया कि मेसर्स धर्मपाल स्टोन क्रशर को गांव पिचोपा कलां में 5 अक्तूबर 2023 से 4 अक्तूबर 2026 तक स्टोन क्रशिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था। पिचोपा कलां चरखी दादरी के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहां पिचोपा कलां-3 नामक खनन पट्टा मेसर्स जय दादा डोहला स्टोन माइन भी संचालित है।
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मेसर्स जय दादा डोहला स्टोन माइन के पट्टेदार ने दिनांक 15 अप्रैल को पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि क्रशर की ओर से खनन के हिस्से पर कथित रूप से अतिक्रमण किया गया है और उस क्षेत्र का उपयोग अपने वाहनों यानी हाइवा व ट्रक को पार्क करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने विभाग के कर्मचारियों के साथ पिचोपा कलां-3 स्टोन माइन के इस पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि मेसर्स धर्मपाल स्टोन क्रशर, एल-81 ने मेसर्स जय दादा डोहला पिचोपा कलां-3 स्टोन माइन के पट्टा क्षेत्र की सीमा में कथित रूप से अतिक्रमण किया है और उस जगह का उपयोग वाहनों को खड़ा करने के लिए किया जा रहा है।
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इस पर यह मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया था। वीरवार को उपायुक्त की सिफारिश पर संबंधित फर्म का लाइसेंस रद्द करने के लिए महानिदेशक को लिखा गया है।
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