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Charkhi Dadri News: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को किया अधिकारों के प्रति जागरूक

Tue, 13 Feb 2024 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 13 Feb 2024 11:21 PM IST
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Made workers aware of their rights
गांव मैहड़ा में कानूनी जागरूकता शिविर में शामिल ग्रामीण व आयोजक। 
चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में श्रम विभाग के सहयोग से हक हमारा भी तो है विषय पर गांव मैहड़ा में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चरखी दादरी के पीएलवी सुरेंद्र दिसौदिया ने अनुच्छेद-23 मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का अपराध के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम, कारखाने व खान में काम करवाना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद-39 के तहत पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। पीएलवी सुरेंद्र ने बताया कि भारत में वर्तमान में 128 श्रम व औद्योगिक विधान लागू है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो, विकलांग, विधवा, किन्नर, दगा पीड़ित व्यक्ति और मजदूर कानूनी सहायता निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें मुकदमा की पैरवी के लिए अधिवक्ता की सेवाएं निशुल्क प्राप्त होंगी। इस अवसर पर श्रम विभाग से अंकित सांगवान, सरपंच विकास सांगवान, डाॅ. बलवान, संदीप, टिंकू, रफिक मोहम्मद, दीपक, सूर्या, सुरेश, मुकेश, फूल कुमार, नरेंद्र, रामू, कृष्ण मौजूद रहे।
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