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मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य : मनदीप कौर

Thu, 22 Feb 2024 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 22 Feb 2024 02:23 AM IST
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It is mandatory to have name in voter list
चरखी दादरी। चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद मतदाता सूची में नाम न होने पर वोट नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। मतदाता सूची जिला सहित सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे में सभी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जरूर देख लें।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव के दौरान केवल वहीं मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में हो। केवल मतदाता पहचान पत्र होना वोट डालने के लिए काफी नहीं है। इसलिए सभी मतदाता समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर लें।
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उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करवाया है तो वह ऑनलाइन फार्म छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। अगर मतदाता सूची में नाम गलत है या अन्य गलती है तो फार्म आठ भरना होगा और अगर किसी मतदाता का देहांत हो चुका है और नाम मतदाता सूची हटवाना है तो वह भी फार्म सात भरकर कटवाया जा सकता है।
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इसके लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है। voter.eci.gov.in वेबसाइट पर या वोटर हेल्पलाइन एप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर मतदाता सूची में नाम शामिल, शुद्धिकरण या हटवा सकते हैं।
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