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Charkhi Dadri News: घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिल सकते हैं 25 हजार
Fri, 11 Jul 2025 10:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 11 Jul 2025 10:54 PM IST
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-सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की राहवीर योजना को प्रदेश सरकार ने भी किया लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शुरू की गई राहवीर योजना को हरियाणा में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसी गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) अस्पताल अथवा ट्राॅमा सेंटर में पहुंचाकर जान बचाने वाले मददगार व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान घायल हुए व्यक्ति को उसी समय अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने का भरसक प्रयास करना और समय पर मदद के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है। गंभीर दुर्घटनाओं में मेजर सर्जरी, कम से कम तीन दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आदि शामिल हैं। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हर गंभीर सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले राहवीर को 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्तिपत्र दिया जाएगा। यदि एक राहवीर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना में एक या एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाता है तो पुरस्कार की राशि इतनी ही अर्थात 25 हजार रुपये ही होगी। एक से अधिक राहवीर मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक पीड़ित की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।
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चरखी दादरी। केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शुरू की गई राहवीर योजना को हरियाणा में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसी गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) अस्पताल अथवा ट्राॅमा सेंटर में पहुंचाकर जान बचाने वाले मददगार व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान घायल हुए व्यक्ति को उसी समय अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने का भरसक प्रयास करना और समय पर मदद के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है। गंभीर दुर्घटनाओं में मेजर सर्जरी, कम से कम तीन दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आदि शामिल हैं। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि हर गंभीर सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले राहवीर को 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्तिपत्र दिया जाएगा। यदि एक राहवीर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना में एक या एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाता है तो पुरस्कार की राशि इतनी ही अर्थात 25 हजार रुपये ही होगी। एक से अधिक राहवीर मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक पीड़ित की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।
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