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Charkhi Dadri News: हिट और रन मामलों के घायलों को मिलेगी 1.5 लाख तक की कैशलेस सुविधा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Apr 2025 12:02 AM IST
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Injured in hit and run cases will get cashless facility up to Rs 1.5 lakh
चरखी दादरी। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मामले में सरकार की ओर से दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद के संदर्भ में आयुष्मान भारत योजना क पैनल में शामिल अस्पतालों के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक की कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ सड़क हादसा होता है और पुलिस विभाग या घटना स्थल पर मौजूद व्यक्ति उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराता है तो उसे तत्काल कैशलेस उपचार मिलेगा। घायल व्यक्ति सात दिन तक उपचार करवा सकता है।
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इसके लिए 24 घंटे के अंदर सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को देनी होगी। ताकि पुलिस विभाग यह पता कर सके कि घायल हिट एंड रन केस का है या नहीं। उपायुक्त ने बताया कि पुलिस विभाग छह घंटे के भीतर एक्सीडेंट केस को वेरिफाई कर अस्पताल प्रशासन को सूचित करेगा।
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